एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 में डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी

विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट प्राप्त करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है

31 जुलाई तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करना होगा ऐसे उपभोक्ताओं को भुगतान 

मेरठ।पीवीवीएनएल ने  एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 में डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के अंतर्गत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट प्राप्त करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है ऐसी पंजीकृत उपभोक्ता जिन्होंने पंजीकरण कराते समय एक मुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने के विकल्प का चयन किया परंतु नियत तिथि तक शेष धनराशि अथवा किस्तों का भुगतान नहीं करने के कारण डिफाल्टर हो गए हो एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 में विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त करने हेतु पुनः पात्र होंगे।

डिफाल्टर उपभोक्ता को शेष बकाया के साथ रूपये 1000 या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, का दिनांक 31.07.2025 तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करना होगा। शेष बकाया का अभिप्राय विलम्बित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है। विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने हेतु पात्र उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में कराया गया पंजीकरण ही दिनांक 31.07.2025 तक पुनः प्रभावी होगा। बिलिंग सिस्टम द्वारा पंजीकरण को पुनः प्रभावी किया जायेगा अर्थात नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

उदाहरण 1- एक पंजीकृत उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार में रूपये 5,000 की छूट प्राप्त होनी थी यदि इस उपभोक्ता द्वारा डिफाल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान किया जाता। परंतु यह उपभोक्ता वर्तमान में डिफाल्टर हो चुका है और वर्तमान में इस उपभोक्ता पर कुल बकाया (विलम्बित भुगतान अधिभार सहित) रूपये 50,000 है। पहले मिलने वाली छूट (रूपये 5,000) का 10 प्रतिशत रूपये 500 होता है, जो कि रूपये 1,000 से कम है, दोनो में अधिकतम रूपये 1000 है। इस प्रकार इस उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार में रूपये 5,000 की छूट प्राप्त होगी यदि इस उपभोक्ता द्वारा रूपये 46,000 (50,000 5,000 +1,000) का एकमुश्त पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है।

उदाहरण 2- एक पंजीकृत उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार में रूपये 50,000 की छूट प्राप्त होनी थी यदि इस उपभोक्ता द्वारा डिफाल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान किया जाता। परंतु यह उपभोक्ता वर्तमान में डिफाल्टर हो चुका है और वर्तमान में इस उपभोक्ता पर कुल बकाया (विलम्बित भुगतान अधिभार सहित) रूपये 5,00,000 है। पहलें मिलने वाली छूट (रूपये 50,000) का 10 प्रतिशत रूपये 5,000 होता है, जो कि रूपये 1,000 से अधिक है, दोनो में अधिकतम रूपये 5,000 है। इस प्रकार इस उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार में रूपये 50,000 की छूट प्राप्त होगी यदि इस उपभोक्ता द्वारा रूपये 4,55,000 (5,00,000 50,000 +5,000) का एकमुश्त पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है।

पुनः पात्र उपभोक्ता द्वारा छूट के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान उपभोक्ता विभागीय खण्ड /उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया 'जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर उपभोक्ता द्वारा छूट के उपरान्त देय धनराशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान किया जा सकेगा। पुनः पात्र उपभोक्ता द्वारा यदि छूट के उपरान्त देय धनराशि का नियत तिथि (बिन्दु-02 के अनुसार) तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता पुनः डिफाल्टर हो जायेगा और उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट के लाभ से पुनः वंचित कर दिया जायेगा तथा विलम्बित भुगतान अधिभार अधिभार में दी गयी छूट को विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।


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