मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आरोपियों को जमानत
बीच सड़क बैठे थे, धार्मिक भावना भड़काने का लगा था आरोप
प्रयागराज/मेरठ। कैंट रेलवे स्टेशन के बाद मस्जिद के बाहर हनुमान चालीस पढने के मामले में सलाखों में बंद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही, हिंदू नेता संजय समरवाल को प्रयागराज हाईकोर्ट की जस्टिस राजबीर सिंह सिंगल बेच ने जमानत दे दी है।
दरअसल गत 24 मार्च को कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित मस्जिद पर एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हुआ था। सचिन सिरोही का आरोप था कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है।इसके बाद वो 24 मार्च को मस्जिद के बाहर सड़क पर बैठ गए। यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन, सिरोही और उनके समर्थक नहीं माने।आरोप है कि सिरोही के समर्थकों ने धार्मिक स्थल को तोड़ने की धमकी दी। उन्होंने कहा था कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। इसके बाद पुलिस बल को बुलाना पड़ा। सी निर्मल सती की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं, सिरोही का आरोप है कि पुलिस प्रशासन एक समुदाय के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अवैध मस्जिद के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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