बोधगया मंदिर एक्ट: सुनवाई से सुप्रीमकोर्ट का इनकार
हाईकोर्ट जाने के लिए कहानई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
दरअसल, बिहार के बोधगया में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र क्षेत्रों में से एक है। माना जाता है कि बोधगया वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
1949 के अधिनियम के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से याचिका में की गई मांग के बारे में पूछा। वकील ने कहा, 'याचिकाकर्ता की मांग है कि बोधगया मंदिर अधिनियम को अधिकारों के दायरे से बाहर मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए।' पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाना चाहिए।
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