सौरभ हत्याकांड में पुलिस 54 दिन बाद ने कोर्ट नम्बर 4 में  दाखिल की 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल
 सौरभ की हत्या में  साहिल व मुस्कान को सजा दिलाने में 30अहम  गवाह 
मेरठ ।  2/3 मार्च को हुए सौरभ हत्या कांड में आखिरकार 54 दिन  के बाद सोमवार को कोर्ट  नम्बर 4  में  विवेचक रमाकांत पचौरी ने  1500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर ही दी। साहिल -मुस्कान को सजा दिलाने में  तीस गवाह की अहम भूमिका होगी। सौरभ की मॉ़ रेणु मुस्कान व साहिल देने की मांग की है।  सौरभ हत्याकांड में सोमवार को दो अहम बातें हुईं। पहली- हत्याकांड के 54 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। दूसरी- साहिल और मुस्कान की न्यायिक रिमांड पर सुनवाई हुई।

1500 पन्नों वाली गुलाबी रंग की फाइल में हत्याकांड की साजिश, कत्ल के सबूत और 30 गवाहों के बयान हैं। विवेचक रमाकांत पचौरी चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे। चार्ज शीट में अहम चीज लिखी गयी।  हत्याकांड का कोई चश्मदीद नहीं। सौरभ की हत्या तंत्र-मंत्र में नहीं, लव अफेयर के चक्कर में हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में माना कि पहले लाश को सूटकेस में पैक करके फेंकने की प्लानिंग थी। एक हड्‌डी का टुकड़ा सूटकेस में मिला था। जब लाश सूटकेस में नहीं पैक हो पाई तो ड्रम में डालकर सीमेंट से बॉडी के पार्ट जमा दिए थे।
18 मार्च को मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया था। साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश को 4 हिस्सों में काटा था। एक नीले ड्रम में सीमेंट से बॉडी के पार्ट जमा दिए थे। मेरठ पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 दिन का टारगेट सेट किया था।
साहिल और मुस्कान की न्यायिक रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिला जेल में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिल-मुस्कान को जज के सामने पेश किया गया। इसके लिए साहिल-मुस्कान को उनकी बैरकों से जेल के वीसी रूम में लाया गया।यहां जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर और सिक्योरिटी मौजूद रही। साहिल-मुस्कान को बेंच पर बैठाया गया। सुनवाई शुरू होते ही जज ने दोनों से उनका नाम पूछा। फिर केस फाइल चेक की। करीब 2 मिनट तक सुनवाई चली। इसके बाद जज ने कहा कि इस केस में आज चार्जशीट कोर्ट में लग चुकी है। इसलिए न्यायिक रिमांड पर सुनवाई 13 मई को होगी।
इस पूरे मामले पर  सौरभ की मां रेणु से बात की। उन्होंने कहा- मैं तो यही कहूंगी कि मुस्कान और साहिल को सख्त सजा होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हम लोग मुस्कान के दूसरे बच्चे की डीएनए टेस्ट कराएंगे। अगर मेरे बेटे का डीएनए मैच हो गया, तो हम दावा करेंगे। वरना दावा नहीं करेंगे।
हम बेटे के मर्डर केस के बाद पीहू (सौरभ-मुस्कान की बेटी) को देखेंगे। उसकी कस्टडी के लिए अभी तक हमने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हम नहीं चाहते कि पीहू वहां रहे, जहां लड़कियों को ऐसे गंदे संस्कार दिए जा रहे हों। मुस्कान की भी एक छोटी बहन है, उसे भी ऐसे ही संस्कार दिए जा रहे होंगे। हम बेटे सौरभ को हमेशा याद करते रहते हैं। हर दिन पूरा घर उसे याद करता है, रोता है।

पुलिस जांच में दोषी मिले मुस्कान-साहिल
पूरे मामले की जांच ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की है। रमाकांत सोमवार को कोर्ट पहुंचे। कोर्ट नंबर चार के एडिशनल जज अनुज कुमार ठाकुर के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराए। सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल की।पुलिस ने चार्जशीट में मुस्कान-साहिल के बयान शामिल किए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई, बहनों के बयान शामिल किए हैं। सौरभ के माता-पिता और भाई बबलू उर्फ राहुल का बयान लिया है।
मुस्कान-साहिल को घुमाने ले गए कैब ड्राइवर अजब सिंह, उषा मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कौशिक, चाकू विक्रेता सिंघल बर्तन भंडार का संचालक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन अहमद, शारदा रोड पर नेशनल सीमेंट दुकान के संचालक के बयान भी चार्जशीट में हैं।
मुस्कान को दवा लिखने वाले डॉक्टर देशवाल, मुस्कान-सौरभ के मकान मालिक ओमपाल का भी बयान शामिल किया गया है। 

 शिमला तक लोगों के लिए पुलिस ने बयान 
शिमला, मनाली और कसौल में मुस्कान-साहिल जिन होटलों में ठहरे, जहां घूमने गए उन होटल संचालकों के बयान लगाए हैं। इसके साथ ही पुलिस वालों के बयान दर्ज किए गए हैं।
स्नैपचैट रिकॉर्ड, मैसेज और कॉल डिटेल भी चार्जशीट का हिस्सा
सौरभ हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जिसकी वजह से केस और मजबूत होता, लेकिन केस से जुड़े इन लोगों के बयान को पुलिस ने मजबूत आधार बनाया है। ताकि मुस्कान-साहिल को उनके जुर्म की सजा मिल सके।मुस्कान-साहिल की स्नैपचैट रिकॉर्ड, मैसेज साथ ही दोनों की कॉल डिटेल को पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। जिन 4 मजदूरों को बुलाकर पुलिस ने ड्रम कटवा कर लाश निकलवाई उन चारों के बयान भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं।
     साहिल के साथ मिलकर सौरभ को उतारा था मौत के घाट 
लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च की रात को हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। हत्या करने से पहले दोनाे ने सौरभ को पहले खाने में दवा मिलाकर बेहोश किया। फिर बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए। जहां साहिल ने दोनों हाथ और सिर काटकर धड़ से अलग किया। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले। फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। जिससे कुछ समय बाद सुख जाए । 
परिवार व पड़ोसियों को गुहराह करने के लिए शिमला व मनाली चली गयी मुस्कान 
परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला-मनाली चली गई। 13 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो-फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोग यही समझते रहें कि वे लोग घूम रहे हैं।
18 मार्च को हटा हत्या से पर्दा 
इस कत्ल से पर्दा तब हटा, जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के घर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को एक लड़के (साहिल) के साथ घूमते देखा।भाई कहां हैं? पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे सकी। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्‌ठा हो गए। पुलिस आई तो मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई।जार्च शीट  में पहुंचे हत्या से पहले और हत्या के बाद तक एक -एक कड़ी को इस हत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने के जोड़ा है। थाने से किसी अन्य दरोगा को जांच न करा कर खुद इसकी जांच की। 
 इस प्रकार हुआ था घटना क्रम 
 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटा था 
25 फरवरी को पत्नी के जन्मदिन पर घर में हुई पार्टी 
28 को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया गया 
2-3 मार्च की रात को खाने में सौरभ नींद की दवा देकर साहिल को घर पर बुला कर सौरभ की चाकुओं से गोद कर हत्या कर शव को कई टुकड़ों  में बांटा 
4 मार्च मुस्कान ने साहिल के साथ बेटी को मॉ के पास छोड़ कर शिमला चली गयी 
17 मार्च को फंसने के डर से मां को सौरभ हत्या की बात अपने माता पिता को बताई 
18 मार्च को ब्रहमपुरी पुलिस पहुंचे जहां सौरभ की ड्रम में सीमेंट में जमी बॉडी मिली 
 19 मार्च को पुलिस ने दोनो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश  कर सलाखों के पीछे भेजा 

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