विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन में कानून जागरूकता के प्रति उठाया नया कदम

मेरठ।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधि अध्ययन संस्थान, चौधरी चरण सिंह विवि के संयुक्त तत्वावधान में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत विधि अध्ययन संस्थान के समन्वयक डॉ. विवेक कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अवसर पर सहायक आचार्य  आशीष कौशिक, डॉ. कुसमावती, डॉ. सुशील शर्मा सहित संस्थान के अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। इनके नेतृत्व में विधि अध्ययन संस्थान के छात्र-छात्राओं ने ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद में जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद में विधिक जागरूकता अभियान

शिविर के दौरान छात्रों ने पूरे गांव में एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता सेवाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि वे न्यायिक सहायता, कानूनी परामर्श, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला एवं बाल अधिकारों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान के आवास पर पहुंचकर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

आगामी कार्यक्रम की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्रों एवं शिक्षकों ने ग्रामवासियों को बताया कि 23 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षा ग्रह में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विधिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इस जागरूकता शिविर में विभाग के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से मयंक यादव, आराध्या, निशा, उजमा सहित कई अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उनकी सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विधिक जागरूकता अभियान ग्रामीण समुदायों में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस तरह के आयोजन सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होते हैं।

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