चुनाव सुधार के नए नियमों का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट
- चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जयराम रमेश ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है। संशोधनों के तहत सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों के वीडियो फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा, जिसमें 1961 के चुनाव संचालन नियम में हाल के संशोधनों को चुनौती दी गई है। संशोधित नियम सीसीटीवी और अन्य चुनाव संबंधी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और याचिका पर नोटिस जारी किए।
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