राहुल गांधी की सांसदी बहाली की अधिसूचना जारी
नई दिल्ली।राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल के सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है।
कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में देरी के आरोपों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि नियमों के अनुसार फैसला हुआ है।
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