नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगा ब्रेक

- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई रोक
चंडीगढ़ (एजेंसी)।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई पर ध्यान देने और अधिकारियों को अभियान रोकने का आदेश देने के बाद नूंह प्रशासन ने सोमवार को जिले में विध्वंस अभियान रोक दिया। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया की पीठ ने नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हुई तोड़फोड़ का स्वत: संज्ञान लिया और सरकार से अगले आदेश तक तोड़फोड़ रोकने को कहा।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रशासन ने संबंधित टीमों को विध्वंस अभियान को तत्काल प्रभाव से रोकने और अतिक्रमित भूमि पर किसी भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहा है।
अदालत ने प्रभावित पक्षों को कोई नोटिस दिए बिना संरचनाओं को गिराने के लिए सरकार के विध्वंस अभियान पर भी सवाल उठाया। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप तब आया जब विध्वंस अभियान पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। पिछले चार दिनों में जिला प्रशासन ने 750 से अधिक इमारतों और संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित एक हिंदू धार्मिक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला करने के बाद 31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक झड़पें भड़कने के बाद विध्वंस अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद हिंसा हरियाणा के अन्य हिस्सों में फैल गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई।

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