उपभोक्ताओं को अपने विद्युत प्रयोग के अनुसार सप्लाई टाईप चुनने की सुविधा
मेरठ। प्रबन्ध निदेशक, चैत्रा वी. ने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही निगम का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापरक बिजली देने के लिये निगम हमेशा तत्पर है। विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। आनलाईन आवेदन करते समय सही विधा का चयन न करने के कारण, संयोजन अवमुक्त करने में विलम्ब होता है। अतः सभी सम्मानित एवं संभावित उपभोक्ताओं को अपने संयोजन के चयन हेतु निम्नलिखित सप्लाई टाईप के अन्तर्गत सही विधा का चयन करने हेतु विधावार विवरण निम्न प्रकार हैः-
घरेलू बत्ती पंखा संयोजन(एलएमवी-1) विधा के अन्तर्गत जहाँ 1 किलोवाट एवं 1 किलोवाट से अधिक के विद्युत संयोजन देने का प्रावधान है। वहीं 100 यूनिट तक की खपत वाले बी0पी0एल0 घरेलू उपभोक्ताओं को नियमानुसार रियायती दरों पर 0 से 100 यूनिट तक 3 रू प्रति यूनिट की दर से विद्युत संयोजन देने की सुविधा दी गयी है।
वाणिज्यिक संयोजन(एलएमवी-2) के अन्तर्गत 1 किलोवाट तथा 1 किलोवाट से अधिक के विद्युत संयोजन तथा स्ट्रीट लाईट संयोजन (एलएमवी-3) विधा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायत एवं नगर निगम को विद्युत संयोजन देने का प्रावधान है, इसी प्रकार सार्वजनिक एवं निजी संस्थान(एलएमवी-4) विधा के अन्तर्गत सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान को विद्युत संयोजन देने की सुविधा है।
निजी नलकूप संयोजन (एल0एम0वी-5) विधा के अन्तर्गत कृषक उपभोक्ताओं को 85 रु0 प्रति हार्स पावर रियायती दरों पर विद्युत संयोजन अवमुक्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है, लघु एवं मध्यम औद्योगिक संयोजन(एल0एम0वी0-6) विधा के अन्तर्गत 20 किलोवाट एवं 20 किलोवाट से अधिक के संयोजन स्वीकृत किये जाते है, एल0एम0वी-7 विधा के अन्तर्गत राजकीय नलकूप एवं एल0एम0वी0-8 के अन्तर्गत पंचायती राज टयूब्वैल एवं पम्पड कैनाल्स से सम्बन्धित विद्युत संयोजन निर्गत करने की सुविधा है। अस्थाई संयोजन(एल0एम0वी0-9) निर्माणाधीन भवन, त्यौहारों, मेले में लगने वाले अस्थाई दुकानों आदि हेतु संयोजन, अस्थाई संयोजन, विधा एल0एम0वी0-9 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन(एल0एम0वी0-11) विधा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिये रियायती दरों पर विद्युत संयोजन देना निर्धारित है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के अन्तर्गत 49 किलोवाट तक 7.70रु0 प्रतियूनिट तथा 50 किलोवाट से अधिक 7.30 रु0 प्रतियूनिट अनुमोदित की गयी है।
उपभोक्ता सुगमता से अपने विद्युत प्रयोग के अनुसार सप्लाई टाईप चुन सकते हैं। भिन्न सप्लाई टाईप के लिए मा0 उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत मूल्यों की दरें निर्धारित हैं। उपभोक्ता अपने विद्युत प्रयोग के अनुसार सही सप्लाई टाईप का चयन कर, सुगमता से संयोजन अवमुक्त कराकर, लाभान्वित हो सकते हैं।
उपभोक्ता सेवा के लिए निगम द्वारा 24x7 विद्युत हेल्पलाईन नं0 1912 एवं टोल फ्री नं0 1800-180-3002 कार्यरत है। जहां उपभोक्ता विद्युत से सम्बन्धित विभिन्न शिकायतों को दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।
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