महिला सशक्तिकरण व संविधान, मौलिक अधिकार व उपचार से सम्बन्धित प्रावधान विषय पर कार्यक्रम
मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी एक्शन प्लान 2002-2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र  के अनुपालन में दिनांक 11 मार्च, 2023 को "महिला सशक्तिकरण व भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार व उपचार से सम्बन्धित प्रावधान' विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बड़ा महादेव मन्दिर मवाना  में किया गया।
आदेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित जनता को"विधिक सेवा अधिनियम" के बारे विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कौन-कौन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है।
 जयवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को "संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा महिला महिला सशक्तिकरण व महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।
संदीप चौहान, अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को "महिला सशक्तीकरण व घरेलू हिंसा के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान प्रदान किया गया है। इसलिए हम सभी को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग किया जा सकें और घरेलू हिंसा व अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा से महिलाओं को बचाया जा सकें।
रामकिशोर पांडेय, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को यौन शोषण व पॉक्सो अधिनियम' के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। वर्तमान समय में समाज में यौन शोषण के अपराध बढ़ते जा रहे है यह सब समाज में अज्ञानता व गलत मानसिक विचारधारा के कारण बढ़ रहे है। हम सभी को एकजुट होकर यौन शोषण के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए ताकि यौन शोषण जैसी कुरीति को समाज से दूर किया जा सके।
ब्रिजेश मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनता को "महिलाओं को शिक्षा का अधिकार" विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। वर्तमान समय भारतीय संविधान द्वारा सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तथा हमारे समाज को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहियें। हम सभी महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहियें।
 अन्त में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता कर रहें रजत सिंह जैन,  जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा "महिला सशक्तीकरण" विषय पर विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये गये, लेकिन फिर भी समाज में लड़का और लड़की में अंतर समझा जाता है। हम सभी को इस अंतर को समाप्त करना होगा तथा "बेटी बचाव व बेटी पढ़ाओ" के मिशन को आगे बढाना होगा। यदि हमारे समाज की बेटियां शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर लेगी तथा महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ताकि अपराधी को सजा मिल सकें और समाज में नई जागृति उत्पन्न हो। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा दिनांक 04 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 तक "अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर महिलाओं को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। श्री विनोद शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा बताया गया कि गरीब व असहाय जनता को ऑन लाइन, फेसबुक, मोबाईल फोन तथा टोल फ्री नम्बर आदि के माध्यम से भी निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाये जाने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  राकेश सिंह, श्रीमती भावना गुप्ता रामकरण यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विनय कुमार, अपर सिविल जज (सी.डि.)  शैलेष पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना अरूण कुमार राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महामंत्री  प्रबोध कुमार शर्मा तथा मवाना बार एसोसिएशन के महामंत्री व अन्य अधिवक्तागण द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

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