सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा झटका
- बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिजनई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अपील को खारिज करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया कि आपराधिक मामले में डिफॉल्ट जमानत देने की 60/90 दिन की अवधि में रिमांड अवधि भी शामिल होगी।
जस्टिस केएम जोसेफ, हृषिकेश रॉय और बीवी नागरत्ना की पीठ ने ईडी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई गई थी, जिसकी जांच एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है।
पीठ ने कहा, "रिमांड अवधि की गणना मजिस्ट्रेट रिमांड की तारीख से की जाएगी। आरोपी रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।"
तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 2021 में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित बड़े मुद्दे का जवाब दिया। इसने मामले से संबंधित लंबित याचिकाओं को दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 9 फरवरी को ईडी की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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