सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे को लगा झटका

- चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना
नई दिल्ली (एजेंसी)| महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को एक दिन की लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी, जिसमें किसका किस मूल पार्टी पर अधिकार या चुनाव चिन्‍ह हासिल कर सकेगा।
इसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया कि चुनाव आयोग को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि शीर्ष अदालत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका का फैसला नहीं करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शिंदे गुट अयोग्य होने के बाद चुनाव आयोग को स्थानांतरित नहीं कर सकते।
चुनाव आयोग को फैसला लेने से नहीं रोकता
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें एक संदर्भ दिया गया है, जोकि एक तथ्य है। एक संवैधानिक निकाय को यह तय करने से नहीं रोकता है कि क्या उसके पास कानून के तहत फैसला लेने की शक्ति है। पीठ ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई को लेकर अन्‍य याचिकाओं में से एक है, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

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