आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संवेदीकरण,
साझा प्रयास ने दी सुरक्षित गर्भपात की जानकारी
एमटीपी एक्ट 2021 में हुए संशोधन के बारे में हुई चर्चामेरठ,8 जुलाई 2022। खरखौदा ब्लॉक के आंगनबाड़ीकेन्द्र पर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साझा प्रयास नेटवर्क द्वारा प्रतिभाग कर सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट 2021 में हुए संशोधन के विषय में जानकारी दी गई। इस दौरान करीब 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) शीतल वर्मा ने बताया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक में साझा प्रयास नेटवर्क द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफिसर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित गर्भ समापन, परिवार नियोजन व एमटीपी एक्ट के साथ एमटीपी एक्ट 2021 में हुए संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा- साझा प्रयास द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गईं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर घर से जुड़ी होती है और समाज के बीच एक ऐसी कड़ी है जो विभाग तथा समाज के जरूरतमंदों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए उनके माध्यम से यह जानकारी हर महिला तक अवश्य पहुंचेगी और महिला मृत्यु दर-शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा परिवार नियोजन के माध्यम से हर परिवार को सुरक्षित बनाया जा सकता है। छोटा परिवार हमेशा सुखी होता है।
ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफिसर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया - यदि कोई महिला गर्भ समापन की सुविधा लेती है तो उसे कब कहां और किन परिस्थितियों में यह सेवा लेनी चाहिए। एमटीपी एक्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें महिला गर्भ समापन की सेवा ले सकती है और वह पूरी तरह से कानूनन वैध है। उन्होंने बताया असुरक्षित गर्भपात मातृ स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वैसे तो अनचाहे गर्भ से बचने के लिए परिवार नियोजन के तमाम अस्थाई साधन उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी यदि किन्हीं कारणों से अनचाहा गर्भ ठहर भी जाता है तो सुरक्षित गर्भपात कराएं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अथवा एमबीबीएस चिकित्सक ही गर्भपात के लिए अधिकृत हैं। महिलाओं और किशोरियों में असुरक्षित गर्भपात के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी (संशोधित) एक्ट, 2021 को समझने की ज़रूरत है, जिनमें समाज और धार्मिक नेता भी शामिल हैं ताकि महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात से बचाया जा सके।
किन परिस्थितियों में गर्भपात करा सकती हैं ?
• यदि गर्भ को रखने से महिला के जीवन को खतरा है या उसके कारण महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गहरी चोट पहुँच सकती है।
• अगर पैदा होने वाले बच्चे को शारीरिक या मानसिक असमानताएं होने की सम्भावना है।
• अनचाहा गर्भ होने पर और गर्भनिरोधक विधि की असफलता के कारण गर्भपात कराया जा सकता है।
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