मुख्तार अंसारी की पत्नी की अवैध संपत्ति होगी कुर्क


मऊ।जिलाधिकारी मऊ ने मुख्‍तार अंसारी की पत्‍नी अफ्शां अंसारी की तीन करोड़ से अधिक संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। गैंगस्टर एक्ट में पाबंद मुख्‍तार के परिवार की ओर से अवैध तरीके से अर्जित की गई यह संपत्तियां जब्‍‍त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी मऊ के अनुसार जिले में अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए अभियान चल रहा है।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के युसूफपुर निवासी अफ्शां अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है।
अफ्शां अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सरायलखंसी एवं थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कुर्क की जाने वाली जमीन अफ्शा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल व अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है।

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