यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले जवानों का मामला
जवानों को इस्तीफा देने की अनुमति दे वायु सेनाः सैन्य अदालतनई दिल्ली (एजेंसी)।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने भारतीय वायु सेना से कहा है कि वह उन जवानों को इस्तीफा देने की अनुमति प्रदान करे जिन्होंने यूपीएससी ( केंद्रीय लोक सेवा आयोग) और राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा पास की है, ताकि वह सिविल अधिकारी बन सकें।
न्यायाधिकरण ने यह निर्देश उस मामले में दिया है जहां वायु सेना के अधिकारी ऐसे जवानों को इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। न्यायाधिकरण ने इसके लिए वायु सेना को दो सप्ताह का समय दिया है।
न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने वायु सेना से बल के बाहर ग्रेड 'ए' सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए जवानों को अनुमति देने के लिए अपने नियमों और शर्तों में बदलाव करने के लिए भी कहा। यह मुकदमा कॉरपोरल आयुष मौर्य और सारजेंट कुलदीप विभूति ने अपने अधिवक्ता अंकुर छिब्बर के माध्यम से दायर किया था। आयुष मौर्य और विभूति ने सिविल सेवा परीक्षाएं पास की हैं।
No comments:
Post a Comment