राजा भैया के करीबी गोपालजी को झटका

 एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा
दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया


प्रतापगढ़।रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया के करीबी और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को एमपीएमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी ठोका है। उन्हें एक दिन पहले ही मंगलवार को न्यायिक हिरासत में ले लिया था।
एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। वह लगातार तीन बार से इस सीट से एमएलसी निर्वाचित होते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
छावनी में तब्दील रही कोर्ट परिसर
प्रतापगढ़ की एमपीएमएल कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। 15 मार्च को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया था। सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सजा सुनाए जाते समय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया भी कोर्ट में मौजूद रहे। अक्षय प्रताप सिंह राजाभैया के करीबी रिश्तेदार हैं।
अक्षय प्रताप अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना पता प्रतापगढ़ बताकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ 1997 में नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद यह मामला सांसद/विधायक अदालत कोर्ट में चल रहा था।

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