आनंद गिरि की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज।अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की संदिग्ध दशा में मौत के मामले में सेंट्रल जेल नैनी में बंद आनंद गिरि की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। बुधवार और बृहस्पतिवार दो दिन चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने योगगुरु को जमानत देने से इनकार कर दिया। 
योग गुरु आनंद गिरि 22 सितंबर से जेल में बंद हैं। उनके साथ श्रीलेटे हनुमान मंदिर संगम प्रयागराज के पूर्व पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसका पुत्र संदीप तिवारी भी जेल में बंद है। तीनों की पेशी बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। बुधवार को जमानत के मुद्दे पर दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस किया था। बाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल हो जाने के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी थी। बृहस्पतिवार को भी बहस हुई। जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। 
सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आनंद गिरि के वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देंगे।
दूसरी तरफ, सीबीआई के अधिकारी केएस नेगी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आनंद गिरि की आवाज का नमूना लेने के लिए अर्जी दी है। अभी न्यायालय में इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

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