विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी धनराशि में 100 प्रतिशत की मिलेगी छूट
मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एलएमवी-2 ;वाणिज्यिक, एलएमवी-4बी निजी संस्थान एवं एलएमवी-6 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19ÓÓएकमुश्त समाधान योजनाÓ अल्प अवधि के लिए लागू की है। उपरोक्त श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) १५ दिसम्बर यानी आज से 31.01.2021 तक की अल्प अवधि के लिए लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहर क्षेत्रों के वाणिज्यिक, निजी संस्थान एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं कों उनके दिनांक 30.11.2020 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप मे लगायी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
योजना का पंजीकरण उपभोक्ता अपने निकटतम वितरण खण्ड/ विद्युत उपकेन्द्र कार्यालयों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी केन्द्रों पर ऑनलाईन करा सकते है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वंम भी पंजीकरण उप्र पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर करा सकते है।
योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नंबर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जाएगा।
पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह नवम्बर 2020 तक के विधुत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 30.11.2020 के उपरांत के वर्तमान देयो के साथ जमा करना होगा जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बंधित विधुत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 07 के दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल की सुचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जाएगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन - ओटीएस मद में ही लिए जायेंगे।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल एम वी - 2 ( वाणिज्यिक), एल एम वी - 4 बी (निजी संस्थान ) एवं एल एम वी - 6 (औद्योगिक )दर श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओ द्वारा 30.11.2020 तक के बकाये पर लगे अधिभार को छोड़ते हुए भुगतान करने की तिथि तक की सम्पूर्ण देय धनराशि ( अर्थात 30.11. 2020 तक का मूल बकाया ़ 30.11.2020 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल ़ 30.11.2020 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार, पंजीकरण के समय प्राप्त कर ली गई राशि को छोड़ते हुए ) का भुगतान विलम्बतम् 28 .02 .2021 तक अवश्य जमा करना होगा। उपभोक्ता उक्त भुगतान निर्धारित अवधि के अंतर्गत अपनी सुविधा अनुसार किश्तों में अथवा एकमुश्त भी जमा कर सकता है। किश्तों में भुगतान की सुविधा सीएससी पर उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर 30.11.2020 तक के बकाये पर लगा अधिभार शत - प्रतिशत समाप्त कर दिया जाएगा। अन्यथा उनका पंजीकरण स्वत: रद्द हो जाएगा तथा पंजीकरण के समय जमा राशि में से रुपये 2000 अथवा वास्तिविक जमा राशि, जो भी न्यूनतम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुए उसके बिल में पुन: ब्याज का निर्धारण कर दिया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) पर अथवा अपने निकटतम क्षेत्रीय विद्युत उपकेन्द्र/वितरण खण्ड कार्यालय से सम्पर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु हेल्पलाईन नम्बर 1912 एवं टोल फ्र ी 1800-180-3002 पर सम्पर्क कर सकते है।
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