वृद्धावस्था पेंशन से वंचित न हों निराश, यूं करें आवेदन

👉  प्रति माह 500 के हिसाब से तिमाही किस्तों में मिलता है चार बार 
मेरठ, 20 अगस्त। वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की सालाना आय 48,400 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के निवासियों की सालाना आय 56,460 रुपये से अधिक न हो। योजना के तहत वृद्धजन को 500 रुपये प्रति माह की दर से चार तिमाही किस्तों में पेशन की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। जिले के 28003 बुजर्गों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

👉ऐसे करें आवेदन और संशोधन ...
जिला समाज कल्याण अधिकारी मुस्ताक अहमद ने बताया अभी तक जिले में 28003बुर्जगों को ६ माह की पेंशन दो किस्तों में उसके खाते में  भेजी जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त में 26616 , दूसरी किस्त में 27607 तीसरी किस्त में28003 व चौथी किस्त मेुं 27997हजार बुर्जुगों को इसका लाभ मिल चुका है। 

उन्होने बताया  कि योजना का लाभ पाने के लिए http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx  वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें। अब नए खुले पेज में न्यू एंट्री फार्म पर क्लिक करें, फार्म में मांगी गई जानकारियां भरें और प्रपत्रों की कॉपी भी अपलोड करें। अब सेव पर क्लिक करते ही पंजीकरण संख्या जनरेट हो जाएगी। फार्म भरते समय यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो इसके सेव होने के बाद  https://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=OldAgePension पर जाकर एडिट सेव्ड फॉर्म फाइनल सबमिट पर जाकर गलतियों को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब फार्म में कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। और आपका फार्म जांच के लिए स्वत: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMSपर पहुंच जाएगा। इसके बाद आवेदक को फार्म का प्रिंटआउट और सभी दस्तावेजों की कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 1 माह के अंदर जमा करना होगा।

👉इन प्रपत्रों की होती जरूरत ...
आवेदन करने के लिए संबंधित व्यक्ति की एक फोटो, जन्म-आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में से कोई एक, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

👉आवेदन की स्थिति ऐसे करें पता ...
https://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाकर आवेदन की स्थिति से आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खाता संख्या के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक पासवर्ड जनरेट होगा। अबhttps://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx  पर स्टेप 2 आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगइन पर क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड के लिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद पहले पासवर्ड बदलना होगा फिर दोबारा नए पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा तब आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

👉इस तरह होगा चयन ...
लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी-सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को भेजा जाता है। प्राप्त प्रस्ताव को जांच के बाद मंजूर करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।


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