Tuesday, 7 October 2025

यूपी में दवा दुकानदार डॉक्टर के पर्चे पर ही बेच सकेंगे बच्चों के कफ सिरप



 यूपी में दवा दुकानदार डॉक्टर के पर्चे पर ही बेच सकेंगे बच्चों के कफ सिरप

एफएसडीए ने जारी क‍िए ये द‍िशा-न‍िर्देश

लखनऊ। दवा की दुकानों पर बच्चों के कफ सिरप अब डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त रोशन जैकब ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो दवा दुकानदारों को इस बारे में जानकारी दें। साथ ही लोगों को दवाएं वैध मेडिकल स्टोर से खरीदने, बिक्री की रसीद लेने, बैच नंबर और दवा की एक्सपायरी डेट जांचने के बाद लेने का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सावधानी बरतते हुए कफ सिरप की बिक्री, दवाओं के निर्माण और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने रविवार को इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने दवा निर्माता फर्म का समय-समय पर निरीक्षण करने, उनमें मिलाए जाने वाले तत्वों के नमूने लेकर जांचने के निर्देश दिए हैं।

ये भी कहा गया है कि दवा निर्माता ये तत्व कहां से खरीद रहा है और वो मानक के अनुसार हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाए। खासतौर से कफ सिरप के नमूने लेकर उसमें डाइथियाल ग्लाइकाल की मिलावट की जांच भी की जाएगी। जिससे कोई अप्रिय घटना न होने पाए।यदि दवाओं में कोई मिलावट पाई जाएगी तो दोषी व्यक्तियों/फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दवाओं में मिलावट, फर्जी नाम या पते पर उसका निर्माण या बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार एफआइआर कराई जाएगी। दवा दुकानों के साथ ही अस्पतालों में भी दवाओं की जांच औषधि निरीक्षक करेंगे।

इसके अलावा लोगों की घर में रखी खांसी-बुखार की पुरानी दवाओं को भी उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही खाने की जानकारी भी देने के लिए कहा गया है। इसका प्रचार-प्रसार इंटरनेट मीडिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं।

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