तो .. अब नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक को मिलेगी सजा
जुर्माना और जेल दोनो का सामना करना पड सकता
मेरठ । प्रदेश में 18 साल से कम आयु के लडके व लडकियों पर दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर अब नाबालिग वाहन चलाएंगे तो उनके अभिभावकों को जुर्माना और जेल दोनो का सामना करना पड सकता है। यूपी के परिवहन विभाग ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा को पत्र जारी करते हुए साथ प्रदेश के सभी आरटीओ व एआरटीओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
बता दें उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आदेश में कहा गया है। यदि 18 साल से कम उम्र का लडका या लडकी वाहन चलाता हुआ मिला तो उसका जिम्मेदार उसके माता -पिता को ही माना जाएगा। ऐसे अभिभावकों को तीन साल की सजा और पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिग पचास सीसी वाले इंजन की बाइक चला सकेंगे। इसके साथ ही इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़े जाएंगे। उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा। इस आदेश के बाद स्कूटी और बाइक पर सवार फर्राटे से स्कूल कॉलेज जाने वाले लडके लडकियों को भी समस्या का सामना करना पडेगा। तर्क यह दिया गया है। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम आयु के है। आरटीओ ने सभी एआरटीओं को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है।
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