मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट

पांच मार्च को अगली सुनवाई

लखनऊ।33 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियुक्त अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
मोहसिन रजा भाजपा सरकार में मंत्री हैं। विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने मोहसिन रजा की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज करते हुए उनकी सफाई साक्ष्य का अवसर भी समाप्त कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।
थाना वजीरगंज से संबधित यह मामला एक ट्रक ड्राइवर को मारने-पीटने व उसे जानमाल की धमकी देने का है। चार अगस्त, 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार अगस्त, 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 27 जुलाई, 2018 को आरोप तय हुआ था।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त अकबर हुसैन अदालत में मौजूद था। लेकिन मोहसिन रजा उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी। इस मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है।

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