महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव

- सुप्रीम कोर्ट ने एसबीसीसी की अंतरिम रिपोर्ट को किया खारिज
नई दिल्ली (एजेंसी)।महाराष्ट्र सरकार को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गुरूवार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की अंतरिम रिपोर्ट को लागू नहीं करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस अंतरिम रिपोर्ट में 27 फीसद के अनुदान की सिफारिश की गई थी।
बिना अध्ययन और शोध के तैयार की गई रिपोर्ट
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने अंतरिम रिपोर्ट को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह बिना अनुभवजन्य अध्ययन और शोध के तैयार की गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को इस अंतरिम रिपोर्ट को न लागू करने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि एसबीसीसी ने राज्य भर के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत कोटा बहाल करने की मंजूरी दे दी है और अब इसे शीर्ष अदालत से सीटों को आरक्षित करने की आवश्यकता है।

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