नामाकंन से पूर्व उडी आचार संहिता व धारा 144 की धज्जियां
सैंटल मार्केर्ट व आई ब्लॉक कार्यालय पर उमडी भीड
मेरठ। वैसे तो शहर में धारा144 लागू है। आचार संहिता भी लागू है लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिये है। इसका उदाहरण गुरूवार को उस समय देखने को मिला। जब मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेन्द्र तोमर के आई ब्लॉक व सैंट्रल मार्केट कार्यालय पर उमडी भीड ने धारा 144 व आचार संहिता का खुलेआम उल्लघन किया। अब इसका जवाब कौन दे । प्रत्याशी सोमेन्द्र तोमर, जिला प्रशासन या चुनाव आयोग ।
दरअसल गुरूवार को मेरठ दक्षिण से भाजपा के विधायक को अपना नामांकन करना था। नामांकन करने से पूर्व उनके आई ब्लॉक स्थित व सैंटल मार्केट स्थित कार्यालय पर लोगों की भीड जमा हो गयी। भीड काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। यह स्थिति तब है जब कोरोना का संक्रमण अपने पूरे शबाब पर है। इतना ही नहीं शहर में शहर में धारा 144 लागू है। जिसमें 5से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते है।
चुनाव आयोग के साफ निर्देश है। कि किसी भी हाल में आचार संहिता का उल्लघन नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख बात यह है नामांकन से पूर्व धारा144 व आचार संहिता व कोविड की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उडाई गयी। अब इसका जबाव कौन दे । यह तय तो जिला प्रशासन व चुनाव आयोग को करना है।
हम किसी के प्रचार में बाधा नहीं डाल रहे है। सिर्फ और हमारा यह कहना है कि कोरोना काल में इतनी भीड़ इक_ा करना क्या जायज है ऐसे में कोरोना घटेगा या बढ़ेगा। अगर कोई भीड में संक्रमित व्यक्ति पहुुंचा तो वह कितनों को संक्रमित करेगा।
इतनी ज्यादा भीड को आने की अनुमति किसने दी।
No comments:
Post a Comment