जिलाधिकारी ने की गन्ना विकास समिति मवाना के हॉल में किसानों व अधिकारियों के साथ बैठक
मेरठ ।प्रदेश सरकार ने फसल अवशषों को खेत में ही मशीनों के माध्यम से काटकर मिट्टी मेें मिलाने व डि.कम्पोसर आदि अन्य माध्यमों से भी उसके निस्तारण की व्यवस्था की है ताकि किसान फसल अवशेष न जलाये और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हुये फसल उत्पादन की लागत में भी कमी ला पाये। उक्त जानकारी जिलाधिकारी के बालाजी ने सहाकारी गन्ना विकास समिति मवाना के हॉल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये दी। उन्होंने किसानों को सरसो के बीज व डी.कम्पोसर वितरित किये तथा मल्चर आदि कृषि यंत्रों की प्रर्दशनी का निरीक्षण किया व खेत में जाकर कृषि यंत्रों का प्रदर्शन देखा।
जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा कि किसान कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर दिये जा रहे कृषि यंत्रों को क्रय कर सकते है अथवा सहकारी समितियों व गन्ना समितियों में किराये पर उपलब्ध कृषि उपकरण मल्चर, एमबी प्लाऊ को किराये पर ले सकते है। उन्हंोंने ग्राम सठला के नबाब पुत्र मुश्ताक के खेेत में मल्चर के माध्यम से फसल अवशेष के निस्तारण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा इसको मानकों अनुरूप पाते हुये अधिक से अधिक किसानों को इसका उपयोग करने का आह्वान किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से भूमि की उवर्रकता कम होती है। उन्होंने कहा कि किसान रसायनिक उर्वरको की निर्भरता को कम करें तथा जैविक व प्राकृतिक खेती को अपनाते हुये फसलों के विविधीकरण पर जोर दे तथा फसलीचक्र को अपनाये। उन्होने बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष को खेतों में जलाना दण्डनीय घोषित है।
उन्होने कहा कि कोविड.19 के संदर्भ में सतर्क रहे तथा मॉस्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें व नियमित अंतराल पर अपने हाथ अवष्य धोये। जिलाधिकारी ने गन्ना समिति कार्यालय के परिसर में आयोजित फसल अवशेष के निस्तारण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मल्चर, एमबी प्लाऊ व डि.कम्पोसर की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया।
उप कृषि निदेषक ब्रजेष चन्द्र ने बताया कि 6 व 7 फीट का मल्चर किसान को 24 रूपये प्रति घंटे व एमबी प्लाऊ भी 24 रूपये प्रति घंटे की दर से किराये पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह कृषि यंत्र सभी सहकारी समितियों व गन्ना समितियों पर किराये हेतु उपलब्ध है तथा कुछ किसानों को भी इन उपकरणों को दिया गया है ताकि अन्य किसान उनसे किराये पर ले सके। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर प्रथम बार में आर्थिक दंड व द्वितीय बार में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल, जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही, मवाना शुगर मिल के महाप्रबंधक, नगलामल शुगर मिल के महाप्रबंधक, समिति के सचिव प्रदीप कुमार शर्मा सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण व प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
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