कोरोना का खौफ शहर में लगी धारा १४४
३१ मार्च तक धरना प्रदर्शन पर लगी रोक
वरिष्ठ सवांददाता
मेरठ। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शहर के महिला थाना समेत ३१ थाना क्षेत्रों में धारा १४४ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद के 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी पर्वों रामनवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे तथा ईद-उल-फितर एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा लोक सेवा आयोग उप्र की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन विभिन्न आयोंगों तथा महाविद्यालय की परीक्षाओं तथा अयोध्या प्रकरण को लेकर अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 19 मार्च से 31 मार्च की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विगत में घटित घटनाओं के दृष्टिगत जनपद मेरठ की संवेदनषीलता एवं विभिन्न आयोंगों तथा विष्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी/वार्षिक परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्षन के दृष्टिगत अवंाछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए महानगर की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है। चंूकि यह जनपद एक अतिसंवेदनशील है। विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रुप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 19 मार्च 2020 की प्रात: 06 बजे से प्रभावी होकर 31 मार्च की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।
संजय वर्मा
३१ मार्च तक धरना प्रदर्शन पर लगी रोक
वरिष्ठ सवांददाता
मेरठ। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शहर के महिला थाना समेत ३१ थाना क्षेत्रों में धारा १४४ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद के 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी पर्वों रामनवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे तथा ईद-उल-फितर एवं कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा लोक सेवा आयोग उप्र की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन विभिन्न आयोंगों तथा महाविद्यालय की परीक्षाओं तथा अयोध्या प्रकरण को लेकर अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 19 मार्च से 31 मार्च की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विगत में घटित घटनाओं के दृष्टिगत जनपद मेरठ की संवेदनषीलता एवं विभिन्न आयोंगों तथा विष्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी/वार्षिक परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्षन के दृष्टिगत अवंाछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए महानगर की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है। चंूकि यह जनपद एक अतिसंवेदनशील है। विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रुप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 19 मार्च 2020 की प्रात: 06 बजे से प्रभावी होकर 31 मार्च की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।
संजय वर्मा


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