केसरगंज मस्जिद विवाद में पूर्व सांसद के भाई पर मुकदमा, बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप
40-50 लोगों के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालने का आरोप; सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
मेरठ। केसरगंज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर चल रहे विवाद में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। पुलिस का आरोप है कि 29 सितंबर को राशिद अखलाक ने करीब 40 से 50 लोगों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकाला और नारेबाजी की। पुलिस ने इसे उस समय लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन माना है।
मुकदमा कोतवाली थाने के दरोगा शुभम सेंगर की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो और जुलूस से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है। पुलिस अब जुलूस में शामिल लोगों और नारेबाजी से संबंधित तथ्यों की भी जांच कर रही है।
हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद बढ़ा था विवाद
केसरगंज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उत्तराखंड प्रभारी ललित शर्मा के सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के बाद किया गया था। इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी थी।
इस ऐलान का AIMIM की ओर से विरोध किया गया। इसी दौरान राशिद अखलाक का भी वीडियो सामने आया, जिसमें वह ऐलान का विरोध करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी।
सचिन सिरोही पर भी हो चुकी है कार्रवाई
इसी प्रकरण से जुड़े मामले में पुलिस ने हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। सिरोही ने प्रेसवार्ता कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने राशिद अखलाक के नेतृत्व में कथित तौर पर निकाले गए जुलूस का वीडियो दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस की दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नजर
राशिद अखलाक पर एफआईआर दर्ज होने के बाद केसरगंज मस्जिद प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो और दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति जुलूस निकालने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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