उदय पार्क की जमीन पर बनी 34 दुकानों का 10 नवंबर को चलेगा बुलडोजर
पाक की जमीन पर बना डाली दुकानें , अगली सुनवाई 1 दिसंबर
मेरठ । पल्लवपुरम स्थित उदय सिटी पार्क कॉलोनी की 1315 वर्गमीटर सार्वजनिक पार्क भूमि पर खड़ी की गई 34 पक्की दुकानों को हटाने का काउंट डाऊन आरंभ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 10 नवंबर को ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी कर ली गयी है। मामले में वरिष्ठ समाजसेवी, राष्ट्रीय मंत्री एवं विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय आजीवन सदस्य विनोद कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर बीते 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता विनोद कुमार ने कहा कि सार्वजनिक पार्क जनता की साझा संपत्ति हैं। जिन पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा या निर्माण कानूनन अवैध है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन सभी नागरिकों के लिए प्रेरणास्रोत है जो ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना चाहते हैं।
प्रदेशभर में अवैध कब्जों के खिलाफ मिसाल
-- कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अवैध कब्जों और प्रशासनिक मिलीभगत के खिलाफ एक मजबूत संदेश साबित होगा। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि नागरिक सजगता और विधिक मार्ग अपनाने से जनहित के मुद्दों पर न्याय मिलना निश्चित है।
बोले अधिकारी -
उदय पार्क के ध्वस्तीकरण के लिए फोेर्स मांगा गया है। आगामी दस नवम्बर को उक्त 34 दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
संजय कुमार मीणा- उपाध्यक्ष मेडा,


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