सीजेआई पर जूता उछालने का मामला

 आरोपी वकील के खिलाफ नहीं होगी अवमानना कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मन नहीं है
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश खुद ही आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर चुके हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि 'अदालत में नारेबाजी करने और जूता उछालना यकीनन अदालत की अवमानना है, लेकिन ये संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वे कानून के तहत कार्रवाई करते हैं या नहीं।'  पीठ ने कहा कि 'अवमानना का नोटिस जारी करने से उस वकील को चर्चा ही मिलेगी, जिसने मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता उछाला। इससे घटना को बेवजह का तूल मिलेगा।' पीठ ने कहा कि इस घटना को अपने आप ही खत्म होने देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।  सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए अदालत दिशा-निर्देश जारी करेगी।

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