दिल्ली में 1 नवंबर से बदलेगा गाड़ियों का नियम
- बाहरी गैर-बीएस- 6 वाहनों का प्रवेश वर्जित
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिवाली के बाद से राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की मार झेल रही है। रोजाना यहां वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से बाहर रजिस्टर्ड वे गाड़ियां नहीं आ सकेंगी जो बीएस-6 इंजन की नहीं है। दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो बीए-6 या सीएनजी, एलएनजी और ईवी हैं।
कॉमर्शियल वाहन, जिनमें भारत स्टेज 4 (बीएस -4) इंजन है, ऐसी गाड़ियां दिल्ली में 31 अक्तूबर 2026 तक एंट्री कर सकती हैं। यह छूट सिर्फ बीएस-4 कॉमर्शियल वाहनों के लिए है, न कि निजी वाहनों के लिए। दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं। विभाग ने यह भी कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के तहत लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के अलग-अलग चरणों के दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। प्रदूषण बढ़ने पर वाहनों पर सख्ती भी बढ़ाई जा सकती है।
दरअसल, बीएस6 इंजन तकनीक को पुराने बीएस4 और बीएस5 इंजन की तुलना में वातावरण के लिए कम हानिकारक बताया जाता है। इस टेक्नोलॉजी वाले इंजन कम धुआं छोड़ते हैं। इससे निकलने वाले हानिकारक कण और गैसें भी काफी कम होती हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ाने लगता है। इस साल भी दिवाली के पहले से राजधानी की हवा जहरीली बनी हुई है और इससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं।


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