नौकरानी के रेप केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना काे उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने लगाया 11.50 लाख रुपये का जुर्माना
बेंगलुरु: कर्नाटक की एक महिला से बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद और जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता रज्वल रेवन्ना को जनप्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित गन्नीगढ़ बागान के एक घर में और बेंगलुरु के बनशंकरी स्थित रेवन्ना के आवास पर नौकरानी के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने प्रज्वल को दोषी पाया था। शनिवार को सजा की घोषणा की गई। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सजा की अवधि की घोषणा की।
सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने प्रज्वल रेवन्ना पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिये जाएंगे। यह मामला 48 साल की उस महिला से जुड़ा है, जो रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में नौकरानी के रूप में काम करती थी। साल 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। अतिरिक्त एसपीपी बी एन जगदीश ने कहा कि आरोपी को धारा 376(2)(एन) के तहत बाकी जीवन जेल में बिताना होगा।
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