उच्च शिक्षण संस्थानों की नहीं चलेगी मर्जी 

 यूजीसी ने छात्रों के हित में उठाया कदम ,कॉलेज में सीट छोड़ने वाले की वापिस करनी होगी फीस वापस 

 मेरठ। यूजीसी ने छात्रों के हित में ठोस कदम उठाया है। शिक्षण संस्थाओं के लिए 2024-25 फीस रिफंड की पालिसी जारी कर दी गयी है। इसमें तीस सितंबर तक किसी भी कॉलेज में सीट छोड़ने  वाले छात्र की पूरी फीस वापस अब शिक्षण संस्थानों को वापस करनी होगी। प्रवेश निरस्त कराने वाले छत्रों की फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थाओं की मनमर्जी पर लगाम लगायी गयी है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25में प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें तीस सितंबर तक प्रवेश निरस्त करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों को पूरी फीस लौटानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई 31 अक्टूबर तक भी अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो एक हजार रूपये प्रोसेसिंग फीस काटकर  छात्र की बाकी धनराशि लौटानी होगी। यूजीसी ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग से पोर्टल और टोल फ्री नम्बर भी आरंभ किया है। टोल फ्री नम्बर 1800111656पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते है। 

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